14. आदेश IX के तहत एक मुकदमा खारिज कर दिया जा सकता है i) जहाँ अभियुक्तों पर सम्मन की सेवा की विफल हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त इसकी लागत के भुगतान करने में विफल हों (नियम 2)।ii) जहां न तो अभियोगी और न ही प्रतिवादी हाज़िर हों (नियम 3)। iii) जहां अभियोगी, सम्मन के वापस न आने के 7 दिनों बाद भी ताजा सम्मन वे नि। आवेदन करने में विफल हो (नियम 5)iv) जहां मुकदमे में सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तिथि पर केवल प्रतिवादी हाज़िर होता है और वह अभियोगी के दावे को स्वीकार नहीं करता है। (नियम 8) Codes:/ कोड: